किशोरी को बहला फुसला कर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

in #kairana2 years ago

Screenshot_20210305-065604_Google.jpgकैराना। किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने व जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम सौरभ निवासी ऊन थाना झिंझाना को 10 साल के कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नही करने पर 10 माह को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 18 अगस्त 2021 को थाना झिंझाना क्षेत्र से ऊन निवासी सौरभ एक किशोरी को बहला फुसला कर ले गया था। किशोरी के पिता ने थाना झिंझाना पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद उसके ब्यान व मेडिकल कराया था। जिसके बाद मुकदमें में दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया गया था। पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था। अभियोजन पक्ष की और से 7 गवाह पेश किए गये। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम सौरभ निवासी ऊन थाना झिंझाना को 10 साल के कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नही करने पर 10 माह को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदण्ड की आधी धनराशी पीडित पक्ष की दी जायेंगी। साथ ही जेल में बितायी अवधि सजा में समायोजित की जायेंगी।

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