किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में 10 साल की जेल

in #judicial2 years ago

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झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितेंद्र कुमार की अदालत ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक विजय कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने चिरगांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, इसमें बताया था कि कक्षा 11 में पढ़ने वाली उसकी 16 साल की पुत्री 17 सितंबर 2014 को घर से सहेली के पास जाने के लिए निकली थी। लेकिन, वापस नहीं लौटी। कुछ समय बाद पता चला कि पुत्री को मोंठ के ग्राम गढूका निवासी मलखान सिंह कुशवाहा उर्फ भगत (35) बहला-फुसलाकर भगा ले गया। उसे पुत्री को साथ ले जाते हुए गांव के कुछ लोगों ने देखा भी था पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने सजा के अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अदालत ने अन्य धाराओं में भी सज़ा सुनाई हैं।