राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को
जोधपुर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का अॅान लाइन व अॅाफ लाईन माध्यम से आयोजन किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश) जोधपुर महानगर सुरेन्द्र सिंह संादू ने सोमवार को बैठक में बताया कि विभागीय अधिकारीगण राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित करावें व चिन्हित प्रकरणों में प्री काउंसलिंग करवाने व लोक अदालत की भावना से अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करावें।
उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन व लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी. के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अषमनीय के अलावा), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर)।भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता सम्बन्धी विवाद, परिवहन सम्बन्धी विवाद, स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आदि) के विवाद, रियल एस्टेट सम्बन्धी विवाद, रेलवे क्लेम्स सम्बन्धी विवाद, आयकर सम्बन्धी विवाद, अन्य कर सम्बन्धी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे), आदि विषयों पर आयोजित की जायेगी।