कोरोना से संक्रमित होकर मृत्यु होने पर उचित मूल्य दुकानदार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत
झालावाड़, 10 अगस्त। जिले के चार राशन डीलर की कोविड महामारी के समय कार्य करने के दौरान महामारी से संक्रमित होने एवं इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 50-50 लाख की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि जिला रसद अधिकारी की जांच, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कोविड-19 से मृत्यु प्रमाणन एवं जिला स्तरीय गठित कमेटी की जांच उपरान्त अनुशंषा के आधार पर कोविड-19 के अन्तर्गत कार्य के दौरान महामारी से संक्रमित होने एवं इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर उचित मूल्य दुकानदार कमलेश कुमार सेन निवासी झालरापाटन, सुरेन्द्र गोयल निवासी झालावाड़, प्रहलाद सिंह निवासी डग तथा सूरजमल शर्मा निवासी सोजपुर तहसील खानपुर के आश्रितों को सहायता राशि 50-50 लाख रुपए का भुगतान उनके बैंक खाते में किए जाने की भुगतान स्वीकृति प्रदान की गई है।
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