युवक की मौत, रेलवे देगा 8 लाख रुपए मुआवजा

in #jaipur2 years ago

जयपुर. रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (जयपुर बेंच) ने रेल से गिरकर युवक की मौत के मामले में मृतक के परिजन को आठ लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने राशि का भुगतान करने तक नौ फीसदी ब्याज भी देने को कहा है। नेपाल निवासी कैलाश लामा 18 मई 2019 को हजरत निजामुद्दीन ट्रेन से एर्नाकुलम की यात्रा कर रहा था। उसकी ट्रेन से नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी सुनीता और बेटे की ओर से ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई। उनके अधिवक्ता हरिशंकर गौड़ ने कहा कि मृतक अपने साथियों के साथ टिकट पर यात्रा कर रहा था। ट्रेन में भीड़ होने और अचानक लगे झटके की वजह से वह गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार है। वहीं रेलवे ने कहा कि यात्री दरवाजे पर खड़ा होकर यात्रा कर रहा था। ऐसे में उसकी मौत के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने रेलवे को यात्री की मौत के लिए जिम्मेदार मानते हुए आठ लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए।