नाबालिग के साथ गलत हरकत करने व धमकी देने के आरोपी को तीन साल की कैद व 2500 रुपये जुर्माने की सजा
रेवाड़ी की ट्रैक स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने घर में घुस कर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने व धमकी देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए ने तीन साल की कैद व 2500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी करार दिया गया आरोपी युवक पीड़िता के ही गांव का रहने वाला है।
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