सश्रम कारावास ज्यादती के आरोपी को 20 वर्ष का नैनपुर:-जिला मंडला

नैनपुर:- नैनपुर श्रृंखला न्यायालय ने ज्यादती के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम के कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रृंखला न्यायालय नैनपुर डीआर अहिरवार द्वारा अभियुक्त राजा साहू पिता श्याम साहू 22 वर्ष निवासी पालसुन्दर थाना नैनपुर को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 376,3,376 2 एन भादवि एवं 5 जे 2 धू 6 पॉक्सो के अपराध में 14 जुलाई को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा बताया गया कि 10 दिसंबर 2021 को पीड़िता का स्वास्थ्य खराब होने पर उसके परिवार वालों के द्वारा नैनपुर के एक निजी चिकित्सालय में दिखाया था। जहां पीड़िता की गर्भवती होने की जानकारी लगी। पीड़िता को उसके परिजन मेडिकल जबलपुर में 18 दिसंबर को भर्ती कराया गया। 19 दिसम्बर को पीड़िता का गर्भपात हो गया। जिसकी सूचना अस्पताल से गढ़ा थाना को दी गई। गढ़ा थाने में पदस्थ महिला उप निरीक्षक रजनी पटेल द्वारा मेडिकल अस्पताल जबलपुर में पीड़िता से पूछताछ की गई। जिसमें आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता के साथ दुराचार किया जाना बताया गया । गढ़ा थाना द्वारा प्रकरण को नैनपुर थाना प्रेषित किया गया था। आरोपी के विरुद्ध नैनपुर थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की गई। जिसमें नैनपुर थाने में पदस्थ महिला उपनिरीक्षक कृषणा ऊईके द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर बयान लिए गए। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत हुये। साक्ष्य के मूल्यांकन और तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी राजा साहू को सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा की गई।