Mahoba किशोरी के साथ दुष्कर्म में आजीवन कारावास

in #imprisanment2 years ago

MAHOBA UP IMG-20220504-WA0002.jpgकोचिंग पढ़ने गई छात्रा को भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामला में न्यायालय ने युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मिश्रा ने मामला की जानकारी देते हुए बताया कि चरखारी निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री 8 मई 2018 को शाम साढ़े पांच बजे कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी। समय से वापस न लौटने पर कोचिंग जाकर मां ने जानकारी हासिल की तो कुछ सुराग नहीं लगा बाद में जानकारी हुई कि तुर्कियाना निवासी फहीम बाइक से भगा ले गया। पीड़िता ने कोतवाली पुलिस को नामजद तहरीर दी जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 11 मई को किशोरी को बरामद किया। किशोरी के बयान के आधार पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में बढ़ोत्तरी की गई।
किशोरी ने बताया कि युवक उसे जबरजस्ती कुलपहाड़ और राठ ले गया। इसके बाद दिल्ली से गांव ले गया। वहां उसके साथ जबरजस्ती की।पुलिस ने पत्रावली न्यायालय में पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की अदालत में चले मामला में न्यायाधीश ने युवक को किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामला में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार का जुर्माना ठोंका है।