VRS वाले कर्मी को पेंशन,परिलाभ पाने का अधिकार- HC
प्रयागराज-
एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला
इस्तीफा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उद्देश्य में फर्क-HC
VRS वाले कर्मी को पेंशन,परिलाभ पाने का अधिकार- HC
VRS को सेवा से इस्तीफा नहीं माना जा सकता- HC
कोर्ट ने याची को 3 माह में भुगतान करने का निर्देश,
पेंशन,सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने का निर्देश
नगर पालिका खुर्जा में कार्यरत था याची,लिया था VRS.