पॉस्को एक्ट कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा
हाथरस जिले की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने अनुसूचित जाति की एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक गांव से अनुसूचित जाति की 17 वर्षीय एक किशोरी को 24 मई 2019 को एक युवक बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया। 25 वर्षीय यह युवक किशोरी का उस समय अपहरण कर ले गया, जब शाम साढ़े सात बजे वह शौच को गई थी। काफी तलाश के बाद भी जब किशोरी नहीं मिली तो उसके पिता ने इस मामले में कोतवाली सिकंदराराऊ में पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया। तब यह बात सामने आई कि आरोपी पप्पू ने इस किशोरी का अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी पप्पू पुत्र लाल सिंह को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अभियुक्त पर अधिरोपित कुल अर्थदंड 52 हजार रुपये की धनराशि प्रकरण की पीड़िता को उसकी पहचान सुनिश्चित कर नियमानुसार दी जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केके शर्मा ने पैरवी की।
सही फैसला
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दोषियो को कभी भी बख्शा नहीं जाना चाहिए,
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