न्यायालय ने छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के मामले में 14 साल की उम्रकैद की सजा सुनाई
हाथरस: न्यायालय ने छेड़खानी व पोक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को चौदह साल उम्र की कैद की सजा व 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया।
बता दें कि थाना कोतवाली सदर में 31 जनवरी 2017 को एक महिला ने खजान राठौर पुत्र श्यामलाल उर्फ कलुआ के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मानिटरिंग सेल के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रथम ने खजान राठौर को छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट में 14 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
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