उत्तर प्रदेश के समस्त प्रधान न्यायाधीश एवं गठित पीठों के साथ बैठक आयोजित की गयी।

in #hathras2 years ago

हाथरस-उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में वीडियो क्रान्फ्रेंसिग के माध्यम से वैवाहिक विवादों से सम्बन्धित प्री लिटिगेशन विशेष लोक अदालत के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के समस्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय व समस्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं गठित पीठों के साथ बैठक आयोजित की गयी। वीडियो क्रान्फ्रेंसिग में प्रधान न्यायाधीश अखिलेश दुबे एंव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपेक्षा सिंह, अपर सिविल जज(व.प्र.) इन्द्रेश, मध्यस्थगण जालिम सिंह, रमेश चन्द्र वर्मा द्वारा उक्त वीडियो क्रान्फ्रेसिंग में भाग लिया। माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता अग्रवाल जी द्वारा प्रीलिटिगेशन वैवाहिक विवादों के निस्तारण के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित को दिशा-निर्देश दिये गये। वैवाहिक विवादों से सम्बन्धित लम्बित मामलों की समीक्षा की तथा अधिक से अधिक प्री लिटिगेशन पारिवारिक मामलों का निस्तारण प्रीलिटिगेशन विशेष लोक अदालत के माध्यम से कराने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की सचिव अपेक्षा सिंह द्वारा जनपद हाथरस की जनता से अपील की कि वैवाहिक विवादों के निस्तारण हेतु ‘‘प्रीलिटिगेशन विशेष लोक अदालत’’ का आयोजन किया जाता है, जिसमें कोई भी पक्षकार अथवा नजदीकी रिश्तेदार एक प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के कार्यालय में दे सकता है, जिसमें दोनों पक्षों के मध्य समझा-बुझाकर समझौता कराया जाता है, जो सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी होता है।
इसके अतिरिक्त जिला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपेक्षा सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया है कि दिनांक 17 सितम्बर, 2022 को दोपहर दो बजे से आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, हाथरस में किया जा रहा है जिसमें पक्षकार अपने आरबीट्रेशन के वादों को नियत कराकर इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकतें है। इसी क्रम में दिनांक 26, 27, 28 एवं 29 सितम्बर, 2022 को एन.आई. एक्ट की धारा-138 के मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पक्षकारों से अपील है कि एन.आई. एक्ट की धारा-138 के मामलों के निस्तारण हेतु अपने न्यायालय में सम्पर्क स्थापित कर अपने मामले को विशेष लोक अदालत में नियत कराकर इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठायें।IMG-20220830-WA0001.jpg

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