हत्या के प्रयास के अभियोग में 5-5 वर्ष के कारावास व 9-9 हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा

in #hathras4 months ago

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय हाथरस द्वारा 04 अभियुक्तो को थाना सिकन्द्राराऊ के हत्या के प्रयास के अभियोग में 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास व 09-09 हजार रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजाः-*‼️

अवगत कराना है कि थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 98/2017 धारा 323,324,325,307,427 भादवि बनाम 1.आकाश पुत्र रामजीत फौजी, 2.अकलेश पुत्र हजारी लाल, 3.देवेन्द्र पुत्र सुरत राम, 4.अवनीश पुत्र सुन्दर सिंह निवासीगण गढिया इकबालपुल थाना सिकन्द्राराऊ के विरुद्ध पंजीकृत कराया था । उक्त अभियोगों की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | गंभीर अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगो को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 28.05.2024 को माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हाथरस द्वारा सभी अभियुक्तगण 1.आकाश पुत्र रामजीत फौजी, 2.अकलेश पुत्र हजारी लाल, 3.देवेन्द्र पुत्र सुरत राम, 4.अवनीश पुत्र सुन्दर सिंह उपरोक्त को मु0अ0सं0 98/2017 की धारा 307 भादवि के अन्तर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा व धारा 323 भादवि के अन्तर्गत 01-01 वर्ष के कारावास व 01-01 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा व धारा 324 भादवि के अन्तर्गत 02-02 वर्ष के कारावास व 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा, व धारा 325 भादवि के अन्तर्गत 03-03 वर्ष के कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
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