मीट कारोबारियों पर चला खाद्य विभाग का चाबुक, नौ दुकानदारों पर मुकदमे की कार्यवाई।

in #hardoi2 years ago

IMG-20220505-WA0051.jpgकछौना/गौसगंज(हरदोई)। जनपद हरदोई के कासिमपुर थाने के अंतर्गत गौसगंज क्षेत्र व कछौना थाने के स्थानीय कस्बे में अवैध रूप से संचालित हो रही मीट/चिकन की दर्जनों दुकानों पर जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन(एफएसडीए) विभाग ने पिछले दिनों प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेकर मीट कारोबारियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाई शुरू कर दी है।विभाग की निष्पक्ष कार्यवाई के चलते गौसगंज व कछौना क्षेत्र के मीट कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

IMG-20220505-WA0024.jpgबताते चलें कि कासिमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौसगंज क्षेत्र(पुलिस चौकी गौसगंज) में कस्बे के मुख्य चौराहे के निकट स्थित रामचंद्र मार्केट के पीछे पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से एक बड़ी मीट मार्केट(चिकाई मार्केट) व गौसगंज में ही सुठियाएं रोड पर कुरैशी मार्केट संचालित हो रही थीं।दोनों स्थानों पर लगभग दो दर्जन के आसपास मीट की अवैध दुकानें संचालित थी।चिकाई मार्केट के बारे में तो स्थानीय लोगों का यहां तक कहना था कि ये मीट मार्केट आसपास के 20-25 किलोमीटर की परिधि में लगने वाली सबसे बड़ी मीट मार्केट थी।मीट मार्केट से आसपास रहने वाले लोगों को मीट अवशेषों से फैली गंदगी व बदबू के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था वहीं दूसरी ओर कोतवाली क्षेत्र कछौना के स्थानीय कस्बे में स्टेशन रोड, लखनऊ रोड, हरदोई रोड, गौसगंज रोड, रेलवेगंज स्थित गाजू-हथौड़ा तिराहा, रेलवे मस्जिद व गोपी मार्केट सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर एफएसडीए के मानकों का खुला उल्लंघन करते हुए बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से मीट की कई दुकानें संचालित हो रही थीं, जिन पर अब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्यवाई का चाबुक चलाना शुरू कर दिया है।गौसगंज में अवैध रूप से संचालित चिकाई व कुरैशी मीट मार्केट पर खाद्य विभाग ने कड़ा एक्शन लेते हुए स्थानीय पुलिस को निर्देशित करते हुए दोनों बाजारों को पूर्णतया बंद करा दिया है साथ ही वहां के मीट कारोबारियों पर अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्यवाई शुरू कर दी है।

वहीं दूसरी ओर जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी के निर्देश पर संडीला क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिरुद्ध गंगवार ने गुरुवार को कछौना क्षेत्र में मीट की दुकानों का मौके पर औचक निरीक्षण करते हुए बिना एफएसडीए लाइसेंस के अवैध रूप से मीट की दुकानों का संचालन करने पर लगभग नौ मीट कारोबारियों का संबंधित धाराओं में चालान करते हुए वैधानिक कार्यवाई की है, जिनमें गाजू-हथौड़ा तिराहा(रेलवेगंज) स्थित मुन्ना पुत्र मोहर्रम अली निवासी रेलवेगंज कछौना, महबूब पुत्र शफीक निवासी रेलवेगंज कछौना व रेलवे मस्जिद के निकट स्थित रईस अहमद पुत्र शकूर निवासी चंद्रानगर कछौना, गोपी मार्केट स्थित शफीक पुत्र इदरीस निवासी कुशहा(कुकही), अजीज अहमद पुत्र अब्दुल समद निवासी सदर बाजार कछौना, शुएब पुत्र अजीज अहमद निवासी सदर बाजार कछौना, मोहम्मद शहबू पुत्र इलियास निवासी कुशहा(कुकही), इदरीस पुत्र इलियास निवासी कुशहा(कुकही) व यूजे इंटरनेशनल स्कूल के सामने स्थित शमीम पुत्र जलील निवासी इस्लामनगर कछौना आदि के नाम शामिल हैं।

खाद्य विभाग द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाई के संदर्भ में जब जिले के अभिहित अधिकारी सतीश कुमार से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि बगैर लाइसेंस व एफएसडीए के मानकों का उल्लंघन करने वाले मीट कारोबारियों का संबंधित धाराओं के अंतर्गत चालान करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।अग्रिम कार्यवाई के रूप में मीट कारोबारियों पर अपर जिलाधिकारी कोर्ट में आर्थिक जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मांस/चिकन की स्थाई दुकानों पर कार्यवाई के संबंध में उन्होंने कहा कि जल्द ही उन पर भी अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।