मानकों को ताकपर रखकर धड़ल्ले से चल रहीं मीट की दर्जनों दुकानें।

in #hardoi2 years ago

IMG_20220427_215007.jpg
गौसगंज/कछौना(हरदोई)।कोतवाली कासिमपुर के अंतर्गत गौसगंज क्षेत्र व कछौना कोतवाली के अंतर्गत स्थानीय कस्बे में अवैध तौर पर चल रहीं मीट/चिकन की दर्जनों दुकानें फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की जमकर धज्जियाँ उड़ा रही हैं।बिना किसी मानक व नियमों को ताकपर रखकर बिना लाइसेंस के ही मीट की दुकानों का बेधड़क संचालन किया जा रहा है।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाई ना होने के चलते अवैध मांस का कारोबार करने वाले मीट कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं।

IMG_20220427_215116.jpg
बताते चलें कि कासिमपुर थानाक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गौसगंज कस्बे में मुख्य बाजार में स्थित रामचंद्र मार्केट के पीछे पिछले कई वर्षों से अवैध रूप से एक मीट मार्केट(चिकाई मार्केट) संचालित हो रही है।वहीं दूसरी ओर एक और मार्केट(कुरैशी मार्केट) कस्बे में सुठियाएं रोड पर भी लगती है।दोनों स्थानों पर कुल मिलाकर लगभग दो दर्जन मीट की अवैध दुकानें चल रही हैं।स्थानीय लोगों ने बताया कि दर्जनों बार संबंधित अधिकारियों/विभाग से शिकायत करने के बाद भी आज तक कार्यवाई शून्य है।मार्केट व आबादी के आसपास रहने वाले लोगों को मीट अवशेषों से फैली गंदगी, बदबू के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

IMG_20220427_215029.jpg
कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि गौसगंज पुलिस चौकी पर गाड़ी चलाने व मीट मार्केट में अवैध वसूली करने वाले अबरार का मीट कारोबारियों को खुला संरक्षण प्राप्त है जिसके चलते स्थानीय पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है।

IMG_20220427_215402.jpg]()
वहीं दूसरी ओर कोतवाली क्षेत्र कछौना के अंतर्गत कछौना कस्बे में गौसगंज रोड, लखनऊ रोड, हरदोई रोड, स्टेशन रोड सहित कस्बे की मुख्य बाजार(गोपी मार्केट) व गाजू-हथौड़ा तिराहा, रेलवे मस्जिद आदि जगहों पर बिना लाइसेंस धड़ल्ले से मीट की कई दुकानें संचालित हो रही है।इन अवैध दुकानों पर खुलेआम मांस बेचने के साथ-साथ दूषित मांस की बिक्री भी की जाती है।एफएसडीए के निर्धारित मानकों का खुला उल्लंघन करते हुए मीट कारोबारी पुलिस प्रशासन या स्थानीय निकाय द्वारा एनओसी प्राप्त किए बिना ही मांस की बिक्री करते हैं।

IMG_20220427_215442.jpg
कछौना कस्बे में तो एक दुकान मस्जिद(रेलवे मस्जिद) के मेन गेट से बिल्कुल सटी हुई संचालित होती है जबकि नियमानुसार मीट की दुकान किसी धार्मिक स्थल से निश्चित दूरी(लगभग 100 मीटर) पर होना चाहिए।मीट अवशेषों का उचित निस्तारण ना होने से दुकानों के आसपास भारी गंदगी फैलने व दूषित मांस खाने से लोगों में संक्रमण व गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है।पशुओं को काटने से पहले वेटनरी डॉक्टर से जांच की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की जाती है।

IMG_20220427_215007.jpg
वहीं इस संदर्भ में जब जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी सतीश कुमार से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर कार्यवाई की जाती है, संबंधित प्रकरण पर भी जल्द ही संज्ञान लेकर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कड़ाई से निर्देशित करते हुए गौसगंज व कछौना में संचालित मीट की अवैध दुकानों/मार्केट पर वैधानिक कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।