महिलाओं के हित संरक्षण कानून एवं अधिकार विषय पर हुआ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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हरदोई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा निर्देश के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देश के क्रम में महिलाओं के हित संरक्षण कानून संबंधी विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील शाहाबाद के सभागार में अपर जिला जज सुधाकर दुबे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिसमे पैनल अधिवक्ता रश्मी गुप्ता व समता शर्मा ने सभागार में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा घरेलू हिंसा उत्पीडन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता के बारे में बताया है जिसके अन्तर्गत यदि कोई पुरुष किसी महिला की गरिमा का उल्घंन करता है,मानसिक रुप से परेशान करना या दहेज के नाम पर प्रताड़ित करता है। ऐसी पीड़ित महिला भारतीय दण्ड सहिंता के तहत मुकदमा दायर कर सकती हैं इसमे प्रतिवादी को सजा भी हो सकती है। शिविर में उपस्थित डॉ0 कल्पना यादव व डॉ. पारुल गुप्ता ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा बताया कि यह महिलाओं में पाई जाने वाली एक खतरनाक बीमारी है इससे बचाव के लिए महिलाएं अपना चिकित्सीय परीक्षण कराये तथा टीकाकरण कराये। पी०सी०पी० एन०डी०टी० एक्ट के सम्बन्ध में बताते हुए कहा किसी महिला के भ्रूण का परीक्षण एक कानूनी अपराध है तथा उसे सजा हो सकती है। नायब तहसीलदार मनीष कुमार द्वारा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी सभागार में उपस्थित महिलाओं को दी गई। उपजिलाधिकारी शाहाबाद पूनम भास्कर द्वारा बताया गया कि सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए दृढ़ संकल्प होना बहुत आवश्यक है। लड़का और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए दोनों को एक समान रूप से समाज में अधिकार मिलना चाहिए। अपर जिला जज सुधाकर दुबे द्वारा सभागार में उपस्थित ग्रामीण महिलाओ को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 195, दहेज निषेध भरण पोषण अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 व पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के बारे में एवं पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा कहा कि घरों मे छोटी-छोटी बातो को लेकर बहूओं पर ताने मारने वाली भाषा के इस्तेमाल से बचें और नई नवेली बहुओं से अपने पन का व्यवहार करें तथा अशोभनीय भाषा में बातचीत न करें जिससे घरों में होने वाली हिंसा से बचा जा सके उन्होने लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 तथा भ्रूण हत्या के बारे मे भी जानकारी दी तथा सभागार में उपस्थित महिलाओं को प्रशिक्षण संबंधी सामग्री प्रसाशनिक किट ,बुक लेट तथा लंच पैकेट का वितरण किया गया शिविर का संचालन फरहान सागरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर थाना शाहाबाद की महिला हेल्प डेस्क की महिला कांस्टेबल विनीता चौहान व अधिक संख्या में महिलाएं तहसील के कर्मचारी व परा विधिक स्वयंसेवक मौजूद रहे।