छेड़खानी के आरोप में पांच साल की सजा पोक्सो कोर्ट का फैसला
hanumangarh _lalbahadur bhakhar _ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पोक्सो कोर्ट द्वारा एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने एक लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में बुधवार को आरोपी रोहिताश पुत्र बृजलाल निवासी अराइंया वाली को दोषी मानते हुए 5 साल कारावास की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही कोर्ट ने 5500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि पीड़िता 22 जनवरी 2019 को खेत जा रही थी तभी रोहिताश मोटरसाइकिल पर आया और सरसों के खेत में ले जाने लगा । पीड़िता ने शोर मचाया तो उसका चाचा आ गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को 5 साल की सजा के साथ 5500 रूपए जुर्माना भी लगाया है
कर्माय नमः
दोषियों को सजा मिलनी चाहिए