चित्तौडग़ढ़ जिला कलक्टर के आदेश निरस्त नहीं करने की मांग

in #hanumangarh2 years ago
  • बोले मंत्रालयिक कर्मचारी, मांग न माने जाने पर राजस्व विभाग के दो संवर्गांे में पैदा हो सकती है संघर्ष की स्थिति
    हनुमानगढ़। तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौडग़ढ़ के रिक्त पद पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को कार्य व्यवस्थार्थ लगाए जाने के आदेश का अनुमोदन करने की मांग को लेकर राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के बैनर तले मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंत्रालयिक कर्मचारियों ने कहा कि मांग न माने जाने पर राजस्व विभाग के दो संवर्गांे में संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष विशाल कुमार ने बताया कि चित्तौडग़ढ़ जिला कलक्टर की ओर से तहसीलदार डूंगला के पद पर पदस्थापित तहसीलदार के सेवानिवृत्त होने तथा उक्त पद पर स्थाई पदस्थापन नहीं होने पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ललित डिडवानिया को कार्य व्यवस्थार्थ तहसीलदार डूंगला के पद का कार्य सम्पादित करने के आदेश दिए गए। राजस्व मण्डल के निबंधक की ओर से भी विभिन्न आदेशों के जरिए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य व्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर लगाए जाने के आदेश दिए गए हैं परन्तु राजस्व सेवा परिषद चितौडग़ढ़ की ओर से छह दिन पहले एक ज्ञापन प्रस्तुत कर चित्तौडग़ढ़ जिला कलक्टर के उक्त आदेश का विरोध कर वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसकी राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ कड़े शब्दों में निदा करता है। जिलाध्यक्ष विशाल कुमार ने आरोप लगाया कि राजस्व सेवा परिषद की ओर से नियमों के विपरीत एवं केवल अपना दबदवा दिखाने के लिए ही मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों को चार्ज देने का विरोध कर वर्ग संघर्ष की स्थितियां जानबूझ कर पैदा की जा रही हैं ताकि मंत्रालयिक कर्मचारियों को उद्वेलित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग एक संभ्रान्त वर्ग है तथा हमेशा अपने कर्तव्यों को तत्परता से निवर्हन करता है। तहसीलदार का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति का पद है। इस पद पर सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है। तहसीलदार पद पर वर्तमान में नायब तहसीलदार व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति होती है। चित्तौडग़ढ़ जिला कलक्टर का आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 28 एवं 29 के तहत वैध है। प्रमुख शासन सचिव राजस्व के साथ संघ के प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई वार्ता एवं सहमति में संघ के मांग पत्र के बिन्दु संख्या 8 के क्रम में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित) को कार्य व्यवस्थार्थ लगाने की सहमति हुई तथा राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के आदेश से राजस्व मण्डल को उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए भी लिखा गया है जो सही एवं विधि अनुसार है। चित्तौडग़ढ़ जिला कलक्टर की ओर से जारी किया गया आदेश राजस्व मण्डल के अनुमोदन के लिए भिजवाया गया है। उन्होंने मांग की कि राजस्व सेवा परिषद के दबाव में चित्तौडग़ढ़ जिला कलक्टर के आदेश को निरस्त नहीं किया जाए। अगर ऐसा करने का प्रयास किया गया तो राजस्व विभाग के दो संवर्गांे में संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में चित्तौडग़ढ़ जिला कलक्टर के आदेश का अनुमोदन करने के आदेश प्रदान कर उनके हकों की रक्षा की जाए।
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