कोर्ट में पेश नहीं हुए सीआई, पाबंद करने के निर्देश

in #hanumangarh2 years ago
  • अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पुलिस महानिदेशक को दिए निर्देशScreenshot_20220731-120046_WhatsApp.jpg
    हनुमानगढ़। हत्या के मामले में गवाह पीलीबंगा पुलिस थाना के तत्कालीन प्रभारी व हाल में सीएसटी आयुक्तालय जयपुर के प्रभारी पुलिस निरीक्षक धीरेन्द्रसिंह शेखावत के पेशी पर कोर्ट में उपस्थित न होने पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में पुलिस महानिदेशक जयपुर को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुलिस निरीक्षक को इस प्रकरण में साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित होने को पाबंद करें। साथ ही गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्याम कुमार व्यास की ओर से पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में बताया गया है कि इस न्यायालय के सेशन प्रकरण संख्या 13/19 सरकार बनाम मंगासिंह आदि अन्तर्गत धारा 302, 201, 34 भादंसं में अनुसंधान अधिकारी पुलिस निरीक्षक धीरेन्द्रसिंह अंतिम गवाह शेष है। प्रकरण में उक्त गवाह 9 दिसम्बर 2021 को साक्ष्य के लिए पेश हुआ था जिसकी मुख्य परीक्षा हो चुकी थी एवं जिसकी साक्ष्य माल वजह सबूत के अभाव में रिजर्व रखी गई थी। इसके पश्चात पत्रावली में पेशी दिनांक 16 दिसम्बर 2021, 4 जनवरी 2022, 14 जनवरी, 1 फरवरी, 22 फरवरी, 9 मार्च, 5 अप्रेल, 12 अप्रेल, 10 मई, 26 मई, 8 जुलाई व 22 जुलाई के लिए उक्त साक्षी को तलब किया गया था परंतु उक्त गवाह साक्ष्य के लिए न्यायालय में एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ। गत पेशी पर भी गवाह धीरेन्द्रसिंह को पुलिस आयुक्त आयुक्तालय जयपुर राजस्थान के माध्यम से साक्ष्य के लिए तलब किया गया था परंतु साक्षी का जमानती वारंट बाद या अदम तामील वापस नहीं भिजवाया गया। उक्त गवाह साक्ष्य के लिए अंतिम गवाह है तथा न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण प्रकरण एक ही स्टेज पर काफी समय से रुका हुआ है। इससे प्रकरण में अनावश्यक देरी हो रही है। प्रकरण हत्या जैसे संगीन अपराध का है। इसमें अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि यदि निश्चित तारीख पेशी 18 अगस्त को उक्त गवाह धीरेन्द्र सिंह साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो वे स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण पेश करें। इसलिए गवाह धीरेन्द्र सिंह को इस प्रकरण में साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद करें।
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