एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी में सरकार

in #hanumangarh2 years ago

हेट स्पीच की परिभाषा तय होगी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां होंगी कानून का आधार

केंद्र सरकार ने 5 साल के लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरती कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेटस्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेटस्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द ही सार्वजनिक राय के लिए पेश किया जाएगा। इसमें हेटस्पीच की परिभाषा स्पष्ट होगी, ताकि लोगों को भी यह पता रहे कि जो बात वे बोल या लिख रहे हैं, वह कानून के दायरे में आती है या नहीं।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुलेगा

हेट स्पीच की परिभाषा साफ होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स द्वारा फैलाई गईं फेक न्यूज या नफरत भरी बातों से पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे। देश में सबसे ज्यादा भ्रामक जानकारियां फेसबुक, ट्विटर, वॉट्सएप, कू जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाई जाती हैं। अब इनके खिलाफ सख्त कानून बनने से कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल जाएगा। दूसरी ओर, देश में फ्री स्पीच के पैरोकार वर्ग को यह भी लगता है कि एंटी हेटस्पीच कानून को इस्तेमाल लोगों या समूहों की आवाज दबाने के लिए भी हो सकता है।