16 ग्राम स्मैक तस्करी के आरोपी को एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाई सजा

in #hanumangarh2 years ago (edited)

पूर्व में भी स्मैक तस्करी के मामले में भी सजायाफ्ता है गिरधारी लाल

7 वष॔ के कठोर कारावास और ₹ 1,50000 जुर्माने की सुनाई सजा

दिनांक 10/5/2016 को थानाधिकारी पुलिस थाना पीलीबंगा ने दौराने गश्त खरलिया रोड पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया| उसे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गिरधारी लाल निवासी पीलीबंगा बताया| उसकी तलाशी ली तो उसके पास छोटी-छोटी 65 पुडियो में 16 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई| बरामदगी की समस्त कार्रवाई करने के पश्चात पुलिस थाना में आकर मुकदमा दर्ज किया गया| अनुसंधान के पश्चात गिरधारी लाल पुत्र जुगल किशोर निवासी वार्ड नंबर 17 पीलीबंगा के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया| विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 9 गवाह परीक्षित करवाए गए|

विचारण के पश्चात और दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आज माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश श्री रूपचंद सुथार द्वारा सुनवाई के पश्चात मुलजिम गिरधारी लाल को अवैध स्मैक बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने बाबत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दिनांक 2/7/2022 शनिवार को दोषसिद्ध किया गया|

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आज सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई| जिस पर विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने मुलजिम गिरधारी लाल को पूर्व में दिनांक 2/11/ 2018 को एनडीपीएस के अन्य मामले में हुई सजा के संबंध में निवेदन करते हुए धारा 31 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वर्धित दंड से दंडित करने का निवेदन किया तथा समाज में बढ़ते हुए अपराध को दृष्टिगत रखते हुए मुलजिम को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया|

दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण श्री रूपचंद सुथार ने मुलजिम गिरधारी को 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 1,50000 जुर्माना की सजा सुनाई अदम अदायगी जुर्माना 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई| अभियोजन की ओर से दिनेश दाधीच विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई|

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दिनेश दाधीच विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि एनडीपीएस के प्रकरणों में यह हनुमानगढ़ का पहला मामला है जिसमें पूर्व में सजायाफ्ता मुल्जिम को धारा 31 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत वधि॔त दण्ड एवं अधिकतम जुमा॔ने से दंडित किया गया है| जिससे नशे के अवैध व्यापार में लिप्त अपराधियों में भय होगा और इस पर अंकुश लगेगा|