96 लाख की लूट के मामले में आरोपियों पर 2 लाख का इनाम घोषित

in #gurugram2 years ago

गुरूग्राम में लगभग 96 लाख रूपए की लूट का मामला।मामले की गंभीरता को देखते हुए DGP ने आरोपियों पर 2 लाख का रखा इनाम।आरोपियों की जानकारी देने वाले को पुलिस द्वारा दिया जाएगा 2 लाख का इनाम।जानकारी देने वाली की पहचान को भी रखा जाएगा गुप्त।वही दूसरी ओर गुरुग्राम पुलिस ने कम्पनी का लाइसेंस रद्द करने की भी करी सिफारिश।कैश वैन में वारदात के दौरान नहीं था कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद, बरती गई लापरवाई।कंपनी द्वारा किसी भी कर्मचारी को नही दी गई थी कोई ट्रेनिंग।गौरतलब रहे कि गुरुग्राम के सुभाष चौक पर 4-5 हथियारबंद बदमाशों ने लगभग 96 लाख की लूट की वारदात को दिया था अंजाम।

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गुरुग्राम पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी के खिलाफ कई खुलासे किये है।गुरुग्राम पुलिस ने मेसर्स एस एंड आईबी की ओर से गंभीर चूक का खुलासा किया है।पुलिस ने कहा कि नकद परिवहन में शामिल निजी कंपनी "निजी सुरक्षा विनियमन अधिनियम 2005 और हरियाणा निजी सुरक्षा के नियमों को नकद परिवहन गतिविधि नियम 2019" में निर्धारित शर्तों के पूर्ण उल्लंघन में नकद परिवहन कर रही थी। नकदी के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जा रही EECO कार अनुसूची 1 (संलग्न) में निर्धारित डिजाइन के किसी भी निर्देश का अनुपालन नहीं करती थी। ग्रिल के साथ कोई नकद डिब्बे नहीं था, कोई कैश बॉक्स नहीं, कार की खिड़कियों और विंडस्क्रीन में कोई तार की जाली नहीं लगाई गई है, कोई सीसीटीवी नहीं, जीएसएम आधारित ऑटो डायलर सिस्टम के साथ कोई अलार्म/हूटर नहीं। कंपनी ने कैश वैन में कर्मियों की तैनाती के संबंध में निर्धारित सभी मानदंडों का भी उल्लंघन किया - केवल 3 व्यक्ति (ड्राइवर सहित)वैन में थे जबकि कोई सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं। सभी 3 कर्मियों को हाल ही में भर्ती किया गया था और वे ट्रेनेड भी नही थे। उन्होंने खिड़कियां खुली रखीं और नकदी ढीले बैग में पड़ी थी। इसलिए गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनी मैसर्स एस एंड आईबी प्राइवेट को रद्द करने की सिफारिश की है।