बाल विवाह को रोकने की लगातार कार्यवाही की जा रही है।

in #gunadm2 years ago

गुना कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा जिले में बाल विवाह न हो इसके लिए दल गठित किये गये हैं। गठित दलों द्वारा विभिन्‍न क्षेत्रों में जाकर बाल विवाह को रोकने की लगातार कार्यवाही की जा रही है। IMG-20220512-WA0210.jpg
इसी क्रम में ग्राम पिपरोदाहाय ग्राम पंचायत रेझाई थाना म्याना जिला गुना में एक 16 वर्षीय बालिका के विवाह की सूचना प्राप्त होने गुना ग्रामीण परियोजना अधिकारी, कु दीपा शर्मा, पर्यवेक्षक श्रीमती उमा मीना, थाना म्याना द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तथा बालिका के माता/ पिता को समझाईश दी गई की 18 वर्ष की उम्र से पहले बालिका का विवाह बाल प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध है। जिसमें बाल विवाह कराने वाले पक्ष को 02 वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये दण्ड का प्रावधान है। उन्‍होंने समझाइश देते हुए जानकारी दी कि बालिका शिक्षित है, बालिका को आगे पढा़या जाये तथा 18 वर्ष की आयु के पश्चात ही विवाह कराया जावे। इस दौरान मौके पर पंचनामा भी बनाया गया एवं बालिका की माता श्रीमती रूपवती बाई, चाचा श्री राज कुमार कवेट एवं दाताद सिंह केवट द्वारा कथन दिया गया कि वह बालिका का 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं करेगे। यदि वे इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकार मौके पर बाल विवाह रोकने की कार्यवाही की गई।
कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए. के निर्देशन में जिले में बाल विवाह रोकने हेतु कार्यवाही सतत् रूप से जारी रहेगी।

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