अवैध शराब का परिवहन करते पाये जाने पर मोटर साइकिल राजसात

in #guna2 years ago

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कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए. ने जारी किए आदेश
60 लीटर अवैध शराब का परिवहन करते पाये जाने पर मोटर साइकिल राजसात पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार मिश्रा के प्रतिवेदन के आधार पर 60 लीटर अवैध शराब का परिवहन करते पाये जान पर मोटर साइकिल राजसात करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रतिवेदन के अनुसार 30 अगस्‍त 2021 को पुलिस थाना आरौन द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी भूपेन्‍द्र पुत्र हरवीर सिंह केवट निवासी ग्राम करौद थाना बजरंगगढ जिला गुना के पास से दो प्‍लास्टिक केनों में भरी कुल 60 लीटर हाथ भट्टी कच्‍ची शराब का वाहन मोटरसाइकिल जिसका रजिस्‍ट्रेशन नंबर एमपी 08 एमएक्‍स 7087 से परिवहन करते हुए पाये जाने पर उक्‍त शराब एवं मोटर साइकिल जप्‍त कर आरोपियों के विरूद्ध मध्‍यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के अंतर्गत थाना आरौन में अपराध दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक जिला गुना के प्रतिवेदन अनुसार जप्‍त वाहन मोटरसाइकिल के वैद्य वाहन स्‍वामी भूपेन्‍द्र पुत्र हरवीर सिंह केवट निवासी ग्राम करौद थाना बजरंगगढ जिला गुना को विधिवत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया संपूर्णं प्रकरण में अनावेदक अभिभाषक द्वारा अधिरोपित आरोप के संबंध में ऐसा कोई दस्‍तावेज/ साक्ष्‍य प्रस्‍तुत नही किया गया जिससे यह साबित हो सके कि अनावेदक वाहन स्‍वामी का वाहन कारित अपराध में संलिप्‍त नही रहा है। जबकि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्‍तुत दस्‍तावेजों से इस बात की पुष्टि हुयी कि अवैध मदिरा जप्‍त वाहन से ही परिवहन किये समय जप्‍त की गयी है फलत: कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा जप्‍त शराब अनावेदक वाहन स्‍वामी भूपेन्‍द्र केवट के वाहन मोटरसा‍इकिल जिसका रजिस्‍ट्रेशन नंबर एमपी 08 एमएक्‍स 7087 से परिवहन किये जाने संबंधी उक्‍त आरोप सत्‍य पाये जाने से उक्‍त कृत्‍य में संलिप्‍त वाहन को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्‍टर द्वारा जप्‍तशुदा शराब मनुष्‍य के पीने पर घातक हो सकती है अत: जिला आबकारी अधिकारी को प्रकरण में जप्‍तशुदा अवैध मदिरा को नष्‍ट करने की विधि अनुसार कार्यवाही करने निर्देशित किया है FB_IMG_1652465199150.jpg