पैकेटबंद जरूरी सामानों पर जीएसटी राज्यों से मशविरे के बाद लगाया गया, केंद्र सरकार ने दी सफ़ाई
प्री-पैकेज्ड रोजमर्रा के सामान और फूड पैकेट पर जीएसटी राज्यों से सलाह-मशविरा के बाद लगाया गया है.
कुछ राज्यों का कहना था कि पहले फूड आइटम पर लगने वाली लेवी से उन्हें जो आय हासिल होती थी, वो जीएसटी के तहत खत्म कर दिए जाने से खत्म हो गई है.
केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने ये दावा किया है. उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के पैकेटबंद सामानों पर 18 जुलाई से लागू होने वाला जीएसटी केंद्र सरकार का फैसला नहीं है. यह जीएसटी काउंसिल का फैसला है. फिटमेंट कमेटी ने इस पर विचार किया था कमेटी में केंद्र और राज्यों के भी अफसर होते हैं.
बजाज ने कहा कि जीएसटी काउंसिल में मंत्रियों का समूह और राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री शामिल होते हैं. जीएसटी काउंसिल जीएसटी पर फैसला लेने वाला संवैधानिक निकाय है. उसने ही फैकेटबंद सामानों पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है.