मुस्लिम पुरुषों को 4 शादी की इजाज़त और हलाला जैसे प्रावधान क्या होंगे रद्द?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मुस्लिम पुरुषों को 4 शादी की इजाज़त और हलाला जैसे मामलों की सुनवाई की तारीख तय कर दी है. कोर्ट में दशहरे की छुट्टियों के बाद मामले को सुना जाएगा.
एक साथ 3 तलाक को रद्द करने के बाद सुप्रीम कोरtIMG_20220712_150849.jpg मुस्लिम समाज मे प्रचलित निकाह हलाला और बहुविवाह पर जैसी व्यवस्थाओं पर भी सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि मामले को दशहरा के छुट्टियों के बाद सुना जाएगा. इस लिहाज़ से यह सुनवाई 11 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है

अल्पसंख्यक आयोग को भी पार्टी बनाया
बता दें कि 26 मार्च 2018 को तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. बेंच ने संविधान पीठ में सुनवाई की बात भी कही थी. आज जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हेमंत गुप्ता, सूर्य कांत, एम एम सुंदरेश और सुधांशु धूलिया की बेंच ने मामले में प्राथमिक सुनवाई की और अक्टूबर में विस्तृत सुनवाई की बात कही, संविधान पीठ ने मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग को भी पार्टी बनाया है.

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