बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10000 रुपये किया दण्डित
गोण्डा। अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्याय०) जनपद बलरामपुर द्वारा अभियुक्त रमेश उर्फ छोटकऊ पुत्र सिताराम निवासी बेनीडीह रतनपुर थाना ललिया जनपद बलरामपुर को दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुये 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10000 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। ज्ञातव्य हो कि थाना ललिया क्षेत्रांतर्गत 11 वर्षीय बालिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना ललिया पुलिस द्वारा बर्ष 2016 में आईपीसी व पाक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग मु०अ०सं० 1713/16 धारा 506,342,376 आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराते हुये दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था । उक्त मुकदमे की परिक्षेत्र स्तर से मानीटरिंग की जा रही थी।
पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा उपेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं से सम्बन्धित अभियोगों को परिक्षेत्र स्तर पर चिन्हित किया गया है | जिसमे डीआईजी उपेन्द्र कुमार अग्रवाल द्वारा सम्बन्धित से समय समय पर इन मुकदमों की स्थिति की जानकारी ली जाती है एवं सम्बन्धित को प्रभावी पैरवी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं।
पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा प्रभावी पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह व पवन कुमार वर्मा को प्रशस्ति पत्र व पैरोकार हेड कान्सटेबल गामा प्रसाद को प्रशस्ति पत्र व 1000 रुपये नकद पुरस्कार से एवं मानीटरिंग सेल में नियुक्त कर्मचारी गण को 2500 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।