दुष्‍कर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी 20 साल की सजा व 10 हजार का अर्थदण्‍ड

in #ghazipur2 years ago

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बल्ला बिंद को 20 साल की कड़ी कैद के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है अभियोजन के अनुसार थाना नंदगंज गांव की एक महिला ने इस आशय की तहरीर थाना नंदगंज में दिया कि 14 जनवरी 2018 को समय 10 बजे दिन में मेरा नाबालिक लड़के के साथ बल्ला बिंद अप्राकृतिक कृत कर रहा था लड़के के चिलाने पर मैं मौके पर पहुची तो मुझे देखकर मेरे गाँव का बल्ला बिंद भाग गया मेरा लड़का खून से लहूलुहान हो गया और बेहोश हो गया सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन कि तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।