सड़क जाम कर हंगामा करने के मामले में 27 पर मुकदमा

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अर्थला में पशु अवशेष मिलने पर सड़क जाम और हंगामा करने के मामले में साहिबाबाद कोतवाली में 27 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एसआई संतोष कुमार सिंह ने दो नामजद और 25 अज्ञात पर बीएनएस की धारा 191 (1) बलवा, धारा-223 सरकारी आदेश की अवहेलना करना, धारा 126(2) अवरोध उत्पन्न करना और धारा 132 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस वीडियो फुटेज से सड़क जाम और हंगामा करने वालों की पहचान करने में जुटी है।
एसआई ने शिकायत दी है कि 21 जुलाई रात करीब साढ़े आठ बजे सूचना मिली कि पार्श्वनाथ पैराडाइज की निर्माणाधीन बिल्डिंग में पशु के अवशेष मिले हैं। वह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे तो आशीष पाल, रोहित गुप्ता व 25 अज्ञात लोगों ने पुराने जानवरों के अवशेष इकट्ठा कर रखे थे। सभी पुलिस को देखकर अवशेष सड़क पर रखकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगे। उन्हें काफी समझाया गया लेकिन, रोहित और आशीष के नेतृत्व में सभी लोग हंगामा करते रहे। उन्होंने मौके पर जाम व हंगामा करने वालों की वीडियो फुटेज बनाकर अधिकारियों को भेजी है। पुलिस ने बीएनएस की चार धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। टीम अज्ञात युवकाें की पहचान कर रही है। इस मामले में राजीव कॉलोनी के मनीष ने भी पशुओं के अवशेष फेंकने वालों की पहचान कर कार्रवाई करने का मुकदमा कराया है। बता दें कि अर्थला के पास पशु अवशेष मिलने पर संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया था। सभी लोग तत्काल कार्रवाई की मांग पर सड़क पर जाम लगा दिया था। काफी देर तक पुलिस के सामने लोगों ने वाहनों का संचालन बंद रखा।
डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि उपनिरीक्षक ने हंगामे के दौरान सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कराया है। वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है।