Ghaziabad घर का नक्शा पास करवाना हुआ और भी महंगा

in #ghaziabad2 years ago

GDA मे नक्शा पास करवाना अब महंगा होने जा रहा है। 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के अनुसार जल शुल्क लेने का निर्णय किया है। आवास विकास की ओर से तैयार जल शुल्क नियमावली 2022 आवास मंत्री का दायित्व संभाल रहे योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। अब इसको लागू किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ और वाराणसी में यह कानून पहले से ही लागू है।
जीडीए में अभी तक वाटर टैक्स नहीं लिया जा रहा था
लेकिन अंबार शुल्क 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लिया जा रहा था।
अधिकारियों ने बताया कि अभी तक नक्शा पास करवाने के लिए प्रदेश के अलग-अलग प्राधिकरण अपने हिसाब से अंबार शुल्क और जल शुल्क वसूल रहे थे। इसकी वजह से कुछ लोग कोर्ट में केस दायर किया था। कोर्ट ने इस मामले पर आवास विभाग को एक समान नियमावली बनाए जाने का आदेश दिया था। जिसके क्रम में आवास विभाग ने अंबार शुल्क और जल शुल्क को लेकर नियमावली तैयारी है। अभी तक अंबार शुल्क को 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर था। उसमें 25 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर किए जाने का प्रस्ताव है। जबकि जल शुल्क को 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है।
बड़े बिल्डर को देना होगा अंबार शुल्क
अभी तक दो हजार वर्ग मीटर के प्रोजेक्ट पर निर्माण करने वाले बड़े बिल्डर से अंबार शुल्क नहीं वसूला जाता था। 2004 से उन्हें इससे छूट दी गई थी। लेकिन अब एक हजार से 5 हजार वर्ग मीटर के भूखंड पर 40 रुपये, पांच हजार से दस हजार पर 35 रुपये और 10 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के भूखंड पर नक्शा पास करवाने पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंबार शुल्क देना होगा। यदि किसी बिल्डर का अंबार शुल्क 10 लाख रुपये से अधिक होता है तो उसे किश्त में भुगतान करने की छूट मिलेगी। इस पर नौ फीसदी ब्याज वसूला जाएगा। इसके लिए बैंक गारंटी या कोई जमीन प्राधिकरण के पक्ष में गिरवी रखनी होगी। समय से भुगतान नहीं करने पर तीन फीसदी ब्याज भी वसूला जाएगा। इससे फ्लैट की कीमत पर भी असर पड़ेगा।
पानी देंगे तब होगी जल शुल्क की वसूली
बताया जा रहा है कि जल शुल्क की वसूली जीडीए केवल अपनी योजनाओं में ही कर सकेगा। क्योंकि अपनी योजना में ही लोगों को पानी की सुविधा जीडीए दे सकेंगे। जहां पर पानी की सुविधा जीडीए नहीं देगा वहां पर जल शुल्क की वसूली का अधिकार नहीं होगा।

क्या है अंबार शुल्क
जीडीए से नक्शा पास कराते समय घरों से निकलने वाले कूड़े की सफाई के लिए अंबार शुल्क लिया जाता है। साफ-सफाई का काम नगर निगम का होता है, इसलिए यह शुल्क वसूलकर जीडीए नगर निगम को दे देता है।navbharat-times.jpg

GDA के रिटायर्ड चीफ आर्किटेक्ट टाउन प्लानर आशीष शिवपुरी बताते हैं कि वाटर टैक्स की वसूली का मामला काफी समय से चल रहा था। अब नियमावली को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है। जल्द ही इस पर शासनादेश जारी होगा। जिसके बाद जल शुल्क की वसूली शुरू कर दी जाएगी। यह घर के कवर्ड एरिया में लिया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का 100 वर्ग मीटर का प्लॉट है लेकिन उसका कवर्ड एरिया 80 वर्ग मीटर का है तो 80 वर्ग मीटर के हिसाब से ही जल शुल्क की वसूली की जाएगी।

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हर जगह महंगाई का बोलबाला है

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