टैंकर चालक व परिचालक की हत्या में दो को आजीवन कारावास

in #ghaziabad8 months ago

दस वर्ष पहले गैस से भरे टैंकर को लूटकर चालक व परिचालक की हत्या में दोषी नरेंद्र और सुभाष को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर अदालत ने 95-95 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वारदात में शामिल तीसरे आरोपी राजकुमार की मुकदमे के विचारण दौरान मौत हो गई थी। सजा दिलाने में नरेंद्र से मिली बैंक की पासबुक में दो लाख रुपये का लेनदेन अहम था। हालांकि, पुलिस यह नहीं पता कर पाई थी कि दोषियों ने गैस कहां बेचा था।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि शर्मा ने बताया 15 अक्तूबर 2013 को लोनी में गैस प्लांट से टैंकर में गैस भरवाकर चालक दीपक व परिचालक बिल्लू बॉटलिंग प्लॉट सुलतानपुर के लिए निकले थे। उन्हें अगले दिन प्लॉट पर पहुंच जाना चाहिए था। 17 अक्तूबर तक टैंकर नहीं पहुंचा, तब ट्रांसपोर्टर रीटा यादव ने टैंकर चालक दीपक व बिल्लू के खिलाफ गैस चोरी का मुकदमा लोनी थाने में दर्ज कराया था। पुलिस को 23 अक्तूबर 2013 को गैस के टैंकर व संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिली। पुलिस ने बंथला मोड पर अमरोहा निवासी सुभाष व नरेंद्र को पकड़ने का प्रयास किया। नरेंद्र पकड़ा गया, जबकि सुभाष मौके से भाग गया था। नरेंद्र के पास से 80 हजार रुपये और एक बैंक का पासबुक मिला था।

बाद में सुभाष व राजकुमार को भी मामले में गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार के पास से भी 70 हजार रुपये बरामद किया था। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया था कि गैस टैंकर की लूट का विरोध करने पर दीपक व बिल्लू की हत्या कर शव गंगा में फेंक दिया था। गिरफ्तारी के बाद ट्रांसपोर्टर रीटा यादव ने 11 नवंबर 2013 को सभी अभियुक्तों के खिलाफ हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान नौ गवाह पेश किए गए थे। इसमें पुलिस ने 10 जनवरी 2014 को आरोप पत्र पेश किया था।

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