भाजपा विधायक के खिलाफ केस दर्ज
भाजपा विधायक के खिलाफ केस दर्ज
पूर्व उपसभापति लक्की दावड़ा, पूर्व पार्षद हरविंद्र पांडे, पार्षद संजय बिश्नोई, विधायक पीए मनीष गर्ग, कपिल असीजा सहित 9 को बनाया अभियुक्त
श्रीगंगानगगर रामलीला मैदान के पास संचालित क्लिनिक के संचालक को अगवाकर उसके मरणासन्न स्थिति में पहुंचाने के मामले में पुलिस ने गंगानगर के भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी, पूर्व उपसभापति अजय दावड़ा 'लकी', सभापति के पति, पूर्व पार्षद हरविन्द्र पाण्डे, पार्षद संजय बिश्नोई सहित 9 लोगों पर कोतवाली थाना में मुकद्दमा दर्ज किया गया है।भाजपा विधायक पर क्लिनिक संचालक को अगवा कर मरणासन्न हालत में पहुंचाने पर दर्ज हुए मुकद्दमे की सूचना जैसी ही वायरल हुई। कोतवाली थाना के अधिकारियों ने अपने नम्बर व्यस्त कर लिए जबकि थाना में मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इंकार कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार भाजपा विधायक सहित 9 लोगों पर मुकद्दमा 287 विनोबा बस्ती निवासी श्यामसुन्दर अरोड़ा के परिवाद पर दर्ज किया गया है। पीड़ित द्वारा दिए परिवाद के अनुसार 17 जून को विधायक बिहाणी के पीए मनीष गर्ग ने दवा लेने के बहाने उसे रामलीला ग्राउण्ड के पास क्लिनिक पर बुलाया। यहां पहुंचने पर पार्षद संजय विश्नाई, संदीप घोड़ेला, मनीष प्रजापत व एक अन्य बैठा था। मनीष ने नाम पूछा तो नाम बता दिया। इस पर फेसबुक की
पोस्ट बारे पूछा तो इससे इंकार किया तो गाली गलौच करने लगा। तभी पार्षद संजय विश्नोई ने पीछे से गले से कसकर पकड़ लिया और बाकी मारपीट करने लगे। इस दौरान आंख और चेहरे पर सूजन आ गई। संजय ने लोहे की चीज से चोट मारी। 10 मिनट तक सभी मारपीट करते रहे। इसके बाद मनीष के कहने पर खींचकर ले जाने लगे तो शोर मचाया।संजय ने पिस्तौल निकाल कनपटी पर लगा दी। इसके बाद सभी जबरदस्ती विधायक जयदीप के घर के सामने वाली गली में रेडिमेड की दुकान में ले गए। यहां बबलू और हरविन्द्र पाण्डे पूर्व पार्षद भी था। कुछ देर बाद विधायक बिहाणी आए जो नशे में लगे। बिहाणी ने आते ही गाली गलौच की और कहने लगे इससे पोस्ट करवाने वाले का नाम उगलवाओ। इसके बाद दुकान का शटर आधा बन्द कर दिया और संजय ने मुंह बन्द कर लिया। मनीष गर्ग, हरविन्द्र पाण्डे, संदीप घोड़ेला, डब्बू आदि ने मारपीट शुरू की। मनीष प्रजापत ने लोहे की चीज से वार किया।इसके बाद 5-7 मिनट बाद लकी दावड़ा व कपिल असीजा पूर्व पार्षद भी आ गए। बिहाणी केकहने पर इन्होंने भी मारपीट की। संजय ने पिस्तौल की बट से सिर में मारी। मारपीट से आंख फट गई और अंधेरा छाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए मैने साधु का नाम लिया तो बिहाणी ने साधु को फोन लगा मौके पर बुला लिया। इसके बाद भी साधु के सामने मारपीट की गई।
अभियुक्तों पर लगाई गई धाराएं
• 143 आईपीसी: गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य बनना। • 452 आईपीसी: बिना अनुमति किसी के घर परिसर में घुसना व उसके साथ
मारपीट करना।
• 323 आईपीसी: हमला व आपराधिक बल का प्रयोग।
• 504 आईपीसी: जानबूझकर अपमान करना।
• 365 आईपीसी कैद रखने के आशय से अपहरण करना। • 382 आईपीसी: चोरी करने के लिए मृत्यु या क्षति या अवरोध जैसे अपराध की
साजिश।
• 342 आईपीसी: गलत तरीके से बंधक बनाना।
• 506 आईपीसी गंभीर प्रकार की धमकी देना व पीड़ित को मौत या गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। एक घंटे तक मारपीट की। खून अधिक बहता देख साधु ने किसी तरह सभी को रोका। इसके बाद बिहाणी ने पुलिस को फोन किया और पुलिस वाले क्लिनिक पर भी लेकर गए। यहां सामान बिखरा देख कोतवाली ले आए। कुछ देर बाद भाई कूलभूषण व साधु जी कोतवाली आए और पुलिस से अस्पताल ले जाने का आग्रह किया। अस्पताल में हालत गंभीर होने पर सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया। परन्तु 20 जून को जबरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया। यहां से प्रकाश नर्सिंग होम में दिखाने पर हायर सेन्टर ले जाने की सलाह दी। घर वाले चंडीगढ़ पीजीआई ले गए। यहां क्रिएटीनीन 7.1 हुआ। आज भी इलाज जारी है। पूरे घटनाक्रम की वीडियो क्लीनिक के पास लगे सीसीटीवी, गौशाला लकड़ मण्डी रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों, कोतवाली पर लगे कैमरों और बिहाणी जी के घर व ऑफिस के कैमरों की फुटेज से हो सकती है। पुलिस ने परिवाद के आधार पर विधायक सहित सभी आरोपितों के विरूद्ध मुकद्दमा दर्ज कर जांच सीआईडी (सीबी) को सौंप दी है। इस मामले में भाजपा विधायक का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन लगातार बिजी आ रहा था।