निर्धारित नियमानुसार ही सोलर वाटर पम्प स्थापित करें किसान : एडीसी

in #faridabad2 years ago

निर्धारित नियमानुसार ही सोलर वाटर पम्प स्थापित करें किसान : एडीसी
फतेहाबाद, FB_IMG_1653913032702.jpg
हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग के माध्यम से किसानों को खेतों में सिंचाई करने हेतु सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सिंचाई की लागत को कम करने के साथ-साथ बिजली की खपत में कमी लाना तथा डीजल पम्प सेटों से होने वाले प्रदूषण से वातावरण को दूषित होने से बचाना व पर्यावरण संरक्षण करना है। अब इस विभाग के पास इन पम्पों को उखाड़ कर किसी अन्य व्यक्ति को बेचने या दूसरी जगह स्थानातरित करने बारे शिकायतें प्राप्त हो रही है जोकि पम्प का दुरूपयोग करने की श्रेणी में आता है।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी अजय चोपड़ा ने बताया की विभाग द्वारा स्थापित किए गए स्थान के अलावा इन पंप सेटों को अन्य किसी भी स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता और न ही इन्हें उखाड़ कर अपने घरेलू बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इन पंप सेटों को निर्धारित की जगह के अलावा दूसरी किसी भी जगह स्थानांतरित करने या किसी अन्य को यह पंप सेट बेचने पर विभागीय कानूनी कार्यवाही की जाएगी। किसान को दी गई अनुदान राशि की भी वसूली की जाएगी तथा कम्पनी द्वारा दी गई पंप सेट की गारंटी भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में जिला स्तरीय अधिकारी अपने स्तर पर इन पम्पों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। नियमानुसार पम्प नहीं मिलने पर संबंधित किसान के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।