दुकान निर्माण एवं दुकान संचालन योजनान्तर्गत दिव्यांगजन करें 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन

in #etah2 years ago

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जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अजीत कुमार ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजनान्तर्गत दिव्यांगजनों को खोखा, गुमटी, ठेला इत्यादि से दुकान संचालन हेतु किसी भी जनसेवा केन्द्र से अपना आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल http://divyangiandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराकर उसकी हार्ड कापी दिनांक 15 मई 2022 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को समस्त दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराकर उनके द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होनें बताया है कि विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना के अन्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जो जनपद के मूल निवासी हो, जिनकी वार्षिक आय शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो, आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, आवेदक अपराधिक एवं आर्थिक मामलों में सजा न पाया हो, और कोई सरकारी देनदारियां बकाया न हो, दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो, दुकान निर्माण हेतु स्वंय की 110 वर्ग फीट भूमि को या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने में सक्षम हो या पहले से ही किसी खोखा एवं गुमटी में दुकान संचालित हो।
उन्होनें बताया है कि विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना के अन्तर्गत आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आवेदक का तहसील द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, आवेदक की बैंक पासबुक, आवेदक का आधार कार्ड/पहचान प्रमाण पत्र, आवेदक का तहसील द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण पत्र, किराये की दुकान के लिए किरायानामा, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो सहित अपना आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल http://divyangiandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराकर उसकी हार्ड कापी दिनांक 15 मई 2022 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को समस्त दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराकर उनके द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होनें कहा कि पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत धनराशि 10000 रूपये प्रस्तावित है, जिसमें अनुदान स्वरूप 2500 रूपये देय हैं, तथा ऋण धनराशि 7500 रूपये मात्र 04 प्रतिशत ब्याज की दर से अनुमन्य है जो तिमाही किस्त के माध्यम से जमा की जायेगी, तथा दुकान निर्माण योजना हेतु पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के रूप में दुकान निर्माण हेतु धनराशि 20000 रूपये प्रस्तावित हैं, जिसमें अनुदान स्वरूप 5000 रूपये देय हैं, तथा ऋण धनराशि 15000 रूपये मात्र 04 प्रतिशत ब्याज की दर से अनुमन्य है। निर्माण हेतु आवेदक के पास स्वंय की भूमि के दस्तावेज होना आवश्यक है।
उन्होनंे बताया है कि उक्त योजना के लिये इच्छुक दिव्यांगजन अपना आवेदन पत्र किसी भी जनसेवा केन्द्र से विभागीय पोर्टल http://divyangiandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन कराकर हार्ड कापी दिनांक 15 मई 2022 तक जिला पंचायत स्थिति दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में जमाकर सकता है। आवश्यक प्रपत्रों एवं शर्ताे की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।