मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत करें आवेदन, इन अधिकारियों से सम्पर्क कर लें जानकारी।

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जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने जनसाधारण को सूचित किया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत आवेदक के धर्म एवं रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। शासन द्वारा मुल 51000(इक्यावन हजार मात्र) प्रति जोडा का प्राविधान किया गया है। रूपये 35000(पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि कन्या के बैंक खाते में, रूपये 10000(दस हजार मात्र) की वैवाहिक सामग्री (कपडे, बिछिया, पायल, चांदी के तथा सात बर्तन) एवं रूपये 6000(छः हजार मात्र) विवाह कार्यक्रम आयोजन में पण्डाल, फर्नीचर, भोजन, जलपान, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश एवं अन्य व्यवस्था हेतु व्यय किया जायेगा।
उन्होनें कहा कि योजनान्तर्गत पंजीकृत जोडों का सामूहिक विवाह दिनांक 27 मई 2022 को एक ही तिथि एवं समय पर शुभ मुहूर्त में एवं अवशेष आवेदकों का सामूहिक विवाह आयोजन दिनांक 10 जून 2022 को जनपद स्तर पर वृहद कार्यक्रम आयोजित की जायेगी। कार्यक्रम हेतु पात्र जोडे अपना पंजीयन संबंधित विकास खण्ड एवं नगर पालिका व नगर पंचायत में करा सकते है।
उन्होनंे बताया है कि उक्त योजना के लिये पात्र लाभार्थी कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, कन्या व कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रूपये 2,00,000(रूपये दो लाख मात्र) तक हो। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह एवं विधवा, परित्यक्तता एवं तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुर्नविवाह। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजति तथा अन्य पिछडे वर्गो के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
उन्होनें कहा कि इच्छुक पात्र आवेदक अपने विकास खण्ड से संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन पत्र समस्त औचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरानत जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र(रूपये 2,00,000 दो लाख मात्र वार्षिक सीमा तक), जाति प्रमाण पत्र, वर-वधू एवं अभिभावक का आधार कार्ड, वर कन्या का पासपोर्ट आकार का दो-दो फोटोग्राफ, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नम्बर अंकित कराना अनिवार्य है।