नहीं थम रहा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, मुकदर्शक बना विभाग

in #environment2 years ago

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अनूपपुर। प्रतिबंधित की गई सिंगल यूज पालीथिन पर सख्ती के बावजूद यह बाजारों से गायब नहीं हो रही है, अब भी लगभग हर दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक के कैरी बैग में ग्राहकों को सामान रखकर दे रहे हैं। प्रशासन द्वारा सख्ती न किए जाने के कारण दुकानदार इसका उपयोग बंद नही कर रहे हैं। हालत यह है कि बाजार में दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक में सामान लेकर ग्राहक सड़कों पर नजर आते हैं। जो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। लोग जागरूक नहीं हो रहे इसके कारण पूरी तरह से पालीथिन पर लगाम नहीं लग पा रही है। अब देखना यह होगा की क्या जिले में बैठे अधिकारी मामले को लेकर कितनी गंभीरता दिखाते हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा 19 तरह के सामान प्रतिबंधित करने के बाद खुलेआम प्रतिबंधित पालीथिन से बने डिस्पोजेबल गिलास, चाकू, स्टिक आदि उत्पाद की बिक्री नहीं हो रही है, लेकिन प्लास्टिक कैरी बैग पर अब भी लगाम नहीं लग पा रही है। प्लास्टिक के ये बैग हर छोटे और बड़े दुकानदार के पास नजर आ रहे हैं। इनमें सब्जी से लेकर फल, दूध, चाय, कपड़े, पूजन सामग्री, प्रसाद, मिठाई आदि सामान ले जाते लोगों को देखा जा सकता है।

थोक दुकानदारों के गोदामों पर नहीं हो रही कार्रवाई

नगर सहित पूरे जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह सामने आ रहा है कि दुकानदारों को आसानी से थोक विक्रेताओं के द्वारा प्लास्टिक बेची जा रही है। यदि थोक विक्रेताओं के गोदामों की जांच कराई जाए तो बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक मिल जाएगा। इसकी बिक्री नही हो पाएगी तो बाजार में दुकानदार भी या तो कपड़े से बने बैग लेकर ही बाजार जाएंगे या फिर अन्य कोई उपाय करेंगे। प्रशासन के द्वारा अब तक थोक विक्रेताओं पर नकेल नहीं कसी जा रही है इसका ही परिणाम है कि बाजार में खुलेआम प्रतिबंधित प्लास्टिक का कारोबार हो रहा है।

इन उत्पादों पर है प्रतिबंध

केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, प्लास्टिक स्टिक, इयर बड्स, गुब्बारों में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल, स्टीकर, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग फिल्म सहित 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी बैनर इत्यादि के निर्माण, भंडारण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।