हाईकोर्ट के निर्देश का अनुपालन नहीं, अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता वेतन बाधित
देवरिया, 27 जुलाई। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट संख्या 6221/2022 पवन कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिए गए निर्देशों का अनुपालन में विलंब करने पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अधिशासी अभियंता जल निगम तथा सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी का वेतन बाधित करने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्देशों का ससमय अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रतिवेदन निस्तारण में विलंब करने के लिए सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी एसए अब्बास तथा अधिशासी अभियंता जल निगम प्रमोद कुमार गौतम का जुलाई माह का वेतन बाधित किया गया है। साथ ही इनसे स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है। जवाब संतोषजनक न होने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
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