दिल्ली में नया ट्रैफिक नियम लागू, Rule तोड़ने पर लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

in #dhillhi2 years ago

दिल्ली में एक नया नियम लागू कर दिया है. 1 अप्रैल से दिल्ली की 15 मुख्य सड़कों पर प्राइवेट, डीटीसी और क्लस्टर बसों के साथ भारी वाहन सिर्फ बस लेन (Delhi Bus Lane) में ही चल सकेंगे. उल्लंघन करने पर बस ड्राइवर का 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा अगर आप भी अपना टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेकर बस लेन में घुसते हैं तो आपका भी पहला जुर्माना 5 हजार रुपये तक देना पड़ेगा.

कई रास्तों पर लागू हुआ नियम
एक अप्रैल से महरौली-बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी-प्वाइंट से पुल प्रहलादपुर टी-प्वाइंट तक, मोती नगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, सिग्नेचर ब्रिज से भोपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईटीओ से अंबेडकर नगर के रास्ते पर इसे लागू किया गया है.

अभी भारी वाहनों पर नियम लागू
परिवहन विभाग के नोटिस के मुताबिक, वाहनों के लिए सीधी लेन में चलने के नियम शुरू हो गए हैं. आज से सिर्फ यह बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों पर ही लागू है, लेकिन 15 दिन बाद इसको सब वाहनों पर लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, इन सब चीजों पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग की इंफोर्स्मेंट टीम, डीटीसी और ट्रैफिक पुलिस की 50 टीमें दिल्ली की अलग-अलग जगहों पर तैनात कर दी गई है.

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