अब सड़कों पर गाड़ी चलाने पर नही देना होगा कोई जुर्माना, RTO ने दी बड़ी राहत..
एक अप्रैल 2020 तक पंजीकृत वाहन वे सभी वाहन मालिक वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित फॉर्म-ए भरना होगा और आवेदन शुल्क के साथ 1,000 रुपये जमा करने होंगे। जिसके बाद आवेदन की जांच की जाएगी और मंजूरी के लिए आरटीओ लखनऊ भेजा जाएगा।
अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि से एक माह के भीतर जमा करने पर उन्हें सुविधा प्रदान की जाएगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर कर का भुगतान करने में परेशानी उठाने के फलस्वरूप प्रति दिन 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। योजना का लाभ सितंबर 2022 तक ही मान्य हैं। उसके बाद जिले में ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, टैम्पोन, ट्रक, बस और जादू समेत सैकड़ों वाहन मालिक टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे।
बरी करने के लिए : ARTO प्रशासन आदित्य त्रिपाठी के मुताबिक यह योजना ऐसे सभी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए है। इस योजना का तुरंत लाभ उठाकर वे जुर्माने से बच सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें प्रतिदिन 50 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
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