संगठित अपराध करने वालों पर करें कड़ाई : डीआईजी
झांसी। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद उनके प्रभावी क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। उन्होंने खास तौर से संगठित अपराध करने वालों पर कड़ाई किए जाने का निर्देश दिया। डीआईजी ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की नई धारा-111 में संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है। इसके अन्तर्गत अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि पर कब्जा, भाड़े पर हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, दवाओं, हथियारों या अवैध वस्तुओं की तस्करी आदि शामिल है। इसी तरह नई धारा-112 के तहत अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, छिनैती, धोखाधड़ी, सट्टेबाजी, जुआ, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्नपत्रों की बिक्री लघु संगठित अपराध की श्रेणी में आएंगे। इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रभावी कार्रवाई न करने पर सख्त कदम उठाने का अल्टीमेटम दिया है।
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