कुतुब मीनार पर फैसला होगा 9 जून को
ईस वक्त की बड़ी खबर.......
किस कानून के तहत चाहिए कुतुब मीनार में पूजा का हक, हिंदू पक्ष से कोर्ट का सवाल; 9 जून को सुनाएगा फैसला
एएसआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि कुतुब मीनार एक स्मारक है और इस तरह की संरचना पर कोई भी मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और इस जगह पर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता है।
दिल्ली
वरुण अरोड़ा