अवैध बार विवाद: हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश, कांग्रेस नेताओं को सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के लिए कहा
अवैध बार विवाद मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने अंतरिम आदेश पास किया है.
अपने अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा गोवा को अवैध बार विवाद मामले में, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्वीट, रीट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर तीनों नेता 24 घंटे के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब मामले से जुड़ी सामग्री को हटा दें.
अंतरिम आदेश के बाद जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, ''हम कोर्ट के सामने तथ्य पेश करेंगे. हम स्मृति इरानी के नोटिस को चुनौती देंगे.''