केन्द्र एवं दिल्ली सरकार की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को करेगी सुनवाई

in #delhi2 years ago

दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र एवं दिल्ली सरकार के बीच विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों से जुड़े मुद्दे पर सात सितंबर को सुनवाई करेगी।
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अगुआई वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील एएम सिंघवी की उन दलीलों पर गौर किया कि कुछ तात्कालिकता के चलते मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से चर्चा करूंगा। हम सात सितंबर को जस्टिसचंद्रचूड़ की अगुआई वाली संविधान पीठ के सामने इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। केंद्र की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे मुकदमे की तैयारी के लिए कुछ और दिनों का समय मांगेंगे। इस पर अदालत ने कहा कि संबंधित पीठ सुनवाई की रूपरेखा बनाएगी।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को कहा था कि उसने केंद्र तथा दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में संविधान पीठ का गठन किया है। शीर्ष न्यायालय ने छह मई को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण का मुद्दा संविधान पीठ के पास भेजा था।