बुराड़ी व मॉडल टाउन विधायक को 21 सितंबर को कोर्ट सुनाएगी सजा ।

in #delhi2 years ago

पुलिस कर्मियों पर हमला करने के सात साल पुराने एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप के दो विधायकों को दोषी ठहराया है. कोर्ट इस मामले पर 21 सितंबर को फैसला सुनाएगी.

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स्टोरी:- राउज एवेन्यू कोर्ट ने भीड़ के साथ मिलकर पुलिस कर्मियों पर हमला करने के सात साल पुराने एक मामले में आम आदमी पार्टी के दो विधायकों को दोषी ठहराया है. आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 186, 332 के तहत दोषी ठहराया गया है. कोर्ट इस मामले में 21 सितंबर को सजा पर बहस के बाद फैसला सुनाएगी.राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव मेहता की अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के दो विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को 20 फरवरी 2015 में पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने और भीड़ का हिस्सा होने के मामले में दोषी करार दिया है. विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे.

पुलिस का आरोप था कि विधायकों ने भीड़ को उकसाया और उनके साथ शामिल होकर पुलिस बल पर हमला किया. इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा समेत बलराम झा, श्याम गोपाल गुप्ता, किशोर कुमार, ललित मिश्रा, जगदीश चंद्र जोशी, नरेंद्र सिंह रावत, नीरज पाठक, राजू मलिक, अशोक कुमार रवि प्रकाश झा, इस्माइल इस्लाम, मनोज कुमार, विजय प्रताप सिंह हीरा देवी और यशवंत को दोषी ठहराया.दिल्ली बीजेपी के अध्यक्षये भी पढ़ें : आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी 2013 के एक मामले में दोषी करार

बता दें कि अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन सीट से विधायक हैं, जबकि संजीव झा बुराड़ी विधानसभा सीट से विधायक हैं. कोर्ट इस मामले में 21 सितंबर को सजा का ऐलान करेगा. इस मामले में गोरा चंद दास, विनोद सिंह, आत्मसंतोष, रोशन कुमार मिश्रा, नरेंद्र कुमार, नरेंद्र यादव शशि मोहन, बसंत गोस्वामी प्रेम शंकर और अरुण झा को कोर्ट ने आरोप मुक्त करार दिया है.वहीं, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दोनों विधायकों को बर्खास्तग करने की मांग मुख्यमंत्री केजरीवाल से की है. दोनों विधायकों को सिर्फ पार्टी से ही नहीं बल्कि उन्हें विधायक पद से भी बर्खास्त करें. उन्होंने कहा कि आप का घिनौना चेहरा सब के सामने आ गया है. आप के लिए सिर्फ नैतिकता महज चुनावी जुमला है.