सेंट्रल विस्टा में लगे शेर की मूर्ति ज्यादा आक्रामक.

in #delhi2 years ago

सुप्रीम कोर्ट ने संसद की नई बिल्डिंग पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक ( शेर की मूर्ति) से जुड़ी एक जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि नई मूर्ति भारत के राज्य प्रतीक एक्ट 2005 के तहत जो तय डिजाइन है उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई मूर्ति राज्य प्रतीक एक्ट के खिलाफ नहीं है और उसका उल्लंघन नहीं करती है।supreme-court-94468002.jpg

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद की नई बिल्डिंग पर लगी राष्ट्रीय प्रतीक ( शेर की मूर्ति) , राज्य प्रतीक अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उस पीआईएल को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि नई मूर्ति भारत के राज्य प्रतीक एक्ट 2005 के तहत जो तय डिजाइन है उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे बिल्डिंग में नए संसद की बिल्डिंग के ऊपर जो शेर की मूर्ति लगाई गई है वह राज्य प्रतीक एक्ट के खिलाफ नहीं है और उसका उल्लंघन नहीं करती है।

सेंट्रल विस्टा स्थित नए पार्लियामेंट के छत पर लगाये गए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में शेर के खुले मुंह और आक्रमक दिखाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के म्यूजियम में रखा गया है और उसमें शेर का मुंह बंद है और शांत चित्त है लेकिन उसके खिलाफ जो शेर सेंट्रल विस्टा इलाके में प्रतीक में दिखाया गया है उसमें शेर को आक्रमक और खुले मुंह का दिखाया गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने डिजाइन चेंज किया है और यह मनमाना है। भारतीय गणराज्य की पहचान राज्य का प्रतीक है और इस पहचान में दखल से देश के लोंगों की भावनाएं आहत हो रही है।