14 Sep. को पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने के 17 चालान कटे
दिल्ली पुलिस ने कार के अंदर पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों के 14 सितंबर को 17 चालान काटे। प्रत्येक चालान ₹1000 का था। दरअसल कारों की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट भी होती है और सीट बेल्ट पहले से ही अनिवार्य है लेकिन इस कानून को अब सख्ती से पालन करवाना शुरू कर दिया गया है।
Delhi Traffic Police issued 17 challans of Rs 1000 each to the offenders for not wearing seat belts on the rear seats: Delhi Traffic Police official
सर जी आपकी अभी तक कि सभी खबरे लाइक कर दी है जी
मैंने भी कर दी दोस्त
धन्यवाद