पूर्व भाजपा नेता को आजीवन कारावास: हत्या के मामले में पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो दोषी

in #dead9 days ago

इटावा 07 सितम्बरः(डेस्क)इटावा की एक अदालत ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत और दीपक शर्मा को अपहरण और हत्या के मामले में दोषी पाया है। यह मामला 19 अप्रैल 2015 का है, जब रिटायर्ड शिक्षक मोहर सिंह यादव के इकलौते बेटे संतोष यादव का अपहरण किया गया था। संतोष की हत्या के बाद उसका शव सहसो इलाके की क्वारी नदी में फेंका गया था।

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अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। जिला जज चवन प्रकाश ने इस मामले में सुनवाई के बाद शुक्रवार को दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, प्रत्येक पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

मामले की जांच में पता चला कि संतोष यादव को सुबह चार बजे शिव प्रताप राजपूत और दीपक शर्मा ने एक फोर व्हीलर गाड़ी से उठाया था। 20 अप्रैल को संतोष का शव मिलने के बाद, मोहर सिंह यादव ने पहचान की और आरोपियों का नाम लिया।

यह मामला इटावा में काफी चर्चा का विषय बना रहा है, क्योंकि इसमें एक राजनीतिक नेता का नाम शामिल है। अदालत के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वह किसी भी पद पर हो।

इस फैसले के बाद, स्थानीय समुदाय में mixed reactions देखने को मिले हैं। कुछ लोगों ने न्याय की जीत के रूप में इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि अन्य ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम बताया है।

इस घटना ने इटावा की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर भी असर डाला है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का नाम जुड़ने से पार्टी की छवि पर भी सवाल उठे हैं। यह मामला यह भी दर्शाता है कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

अदालत ने इस मामले में सख्त सजा देकर यह संदेश दिया है कि अपराधियों को उनके कृत्यों की सजा मिलेगी। यह फैसला अन्य मामलों में भी न्याय की उम्मीद जगाता है।

समुदाय के लोग अब इस फैसले के बाद अपने सुरक्षा और न्याय की उम्मीदें बढ़ा रहे हैं। इस घटना ने यह भी दिखाया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और किसी भी अपराधी को सजा मिल सकती है।

इस प्रकार, इटावा की अदालत का यह फैसला न केवल इस मामले में न्याय की स्थापना करता है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि अपराधियों को उनके कृत्यों की सजा मिलेगी।