17 साल पहले हुआ हत्याकांड, अधिवक्ता समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड

in #dead6 days ago

औरैया 13 सितम्बरः (डेस्क)कोर्ट ने 17 साल पुराने हत्या और जानलेवा हमले के मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें एक अधिवक्ता समेत छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। यह मामला औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के गांव चपोली से जुड़ा है, जहां दो परिवारों के बीच तीन दशक से चली आ रही रंजिश के चलते यह घटना हुई थी।

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घटना का विवरण
18 नवंबर 2007 को, रामस्वरूप पाठक ने अपने भाई रामदास उर्फ अल्लू पाठक और भतीजी सरिता के साथ केरोसिन लेने के लिए कोटा डीलर के घर गए थे। उसी समय, विपक्षी पक्ष के व्यक्तियों ने उन पर हमला किया। इस हमले में रामदास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि सरिता और अन्य पर जानलेवा हमला किया गया था।

कोर्ट का निर्णय
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विकास गोस्वामी की अदालत में हुई। अदालत ने प्रद्युम्न तिवारी उर्फ पिंटू और उसके पांच भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

बरी होने वाले आरोपी
इस मामले में एक अन्य आरोपी, वकील की मां मिथलेश कुमारी, को अदालत ने बरी कर दिया। यह निर्णय उस समय आया जब वादी ने अपने गांव के सात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था।