दमोह - कारावास एवं दंडित किया

in #damoh2 years ago

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सार्वजनिक स्थान पर खुली तलवार लेकर घूमने वाले अभियुक्त को पथरिया न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया |

अपराध क्रमांक---359/18

धारा --- 25(1-ख )आयुध अधिनियम

अभियुक्त- आरिफ उर्फ लाल टमाटर पिता अल्ताफ खां उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 2,पथरिया थाना पथरिया

सजा - धारा 25(1-ख ) आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का कारावास एवं 100 रु. अर्थदंड |

घटना का संक्षिप्त विवरण----
दिनांक-25/04/2018 को पथरिया पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त आरिफ उर्फ लाल टमाटर रेल्वे पुल के पास हाथ में खुली तलवार लेकर घूम रहा है पुलिस पकड़ने गयी तो वह भागने लगा फिर पकड़कर पूछताछ की तो हथियार (तलवार ) के सम्बन्ध में लायसेंस का होना नहीं बताया आरिफ के विरुद्ध थाना पथरिया में धारा 25(1-ख) आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया । अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी एडीपीओ आभा जैन द्वारा की गई।