ट्रेक्टर चालक को कारावास - दमोह न्यायलयीन मामला

in #damoh2 years ago

IMG-20221031-WA0527.jpgलापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष के कारावास से दंडित*किया गया

न्यायालय - श्रीमान सुशील कुमार अग्रवाल, जेएमएफसी दमोह

आरोपी- दशरथ यादव

सजा- आरोपी को धारा 304-a मे 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया व आरोपी बड़ी बहू को धारा 146/196 मे ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- अभियोजन की घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13-6-2016 को सुबह 7:35 बजे महिंद्रा ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 34ए 7492 के चालक दशरथ द्वारा ट्रैक्टर को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर ट्रैक्टर को पलटा दिया था narendra ट्रैक्टर की दाहिनी तरफ मडगार्ड पर बैठा था, जिस्से narendra की ट्रैक्टर के नीचे दब जाने से आई चोटों के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो गई

प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध थाना मे पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा उपरोक्त तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष अपने तर्कों के समय रखा गया। तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपीयो को धारा 304-a में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं आरोपी बड़ी बहू को धारा 146/196 मे ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आशीष असाटी द्वारा की गई।